बैंक खाते से एक वित्तीय वर्ष में बड़ी राशि नगद निकालने पर लग सकता है टीडीएस का झटका

बैंक खाते से एक वित्तीय वर्ष में बड़ी राशि नगद निकालने पर लग सकता है टीडीएस का झटका



नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सालाना एक करोड़ से अधिक की राशि का अपने खाते से नगद निकासी करता है उससे प्रत्येक निकासी पर आईटीएक्ट की धारा 194एन के अन्तर्गत 2%  टीडीएस  की कटौती होगी।
ऐसी 2% टीडीएस की कटौती उस दिन से शुरू हो जाएगी जब उसकी एक करोड रूपए की निकासी सीमा समाप्त हो जाएगी। निकासी सीमा की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी अर्थात एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर ही अतिरिक्त टीडीएस की कटौती की जाएगी।  5 जुलाई को  दिए गए बजट भाषण में किए गए प्रावधानों के अनुसार यह नियम 1 सितंबर 2019 से लागू हो रहा है।
वित्त मंत्री  श्रीमती सीतारमण ने  अपने  पहले बजट भाषण में 5 जुलाई को बैंकों से अधिक या बड़ी राशि में नगद निकासी को हतोत्साहित करने के लिए टीडीएस के रूप में नगद निकाह सियों पर प्रभार(लेेेवी) लगाया है।