चुनाव प्रत्याशियों के लिए ऐसे आरोपों की घोषणा करना अनिवार्य है जिसका संज्ञान सक्षम न्यायालय ने ले लिया हो

चुनाव प्रत्याशियों के लिए ऐसे आरोपों की घोषणा करना अनिवार्य है जिसका संज्ञान सक्षम न्यायालय ने ले लिया हो



जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को फॉर्म 26 में घोषणा पत्र भरना होता है जिसमें वह प्रत्याशी अपने विरुद्ध चल रहे सभी न्यायिक वाद का ब्यौरा अनिवार्य रूप से संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करता है।


 प्रायः देखा गया है की ऐसे मामले, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे प्रत्याशी के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हो केवल उन्हीं का जिक्र शपथपत्र में किया जाता है जबकि प्रपत्र सं.26 की प्रविष्टि 5(2) में यह स्पष्ट है की ऐसे वाद जो प्रविष्टि 5(1) से अलग हो अनिवार्य रूप से उल्लेखित किए जाने चाहिएं।


प्रपत्र संख्या 26 की प्रविष्टि 5(1) में  प्रत्याशी के विरुद्ध चल रहे ऐसे वाद का विवरण मांगा गया है जिसमें उसपर 2 साल या उससे अधिक सजा वाले वाद योजित किए गए हो और उन पर आरोप निर्धारित कर दिए गए हों। इस प्रकारप्रपत्र सं.26 की प्रविष्टि 5(2)  में ऐसे वाद/आरोपों का अनिवार्यत: उल्लेख किया जाना अपेक्षित है जिनका संज्ञान सक्षम न्यायालय ने ले लिया हो।