सावधान कल से सड़क पर कोई लापरवाही नहीं चलेगी यातायात नियमों की जानकारी भी जरूरी

सावधान कल से सड़क पर कोई लापरवाही नहीं चलेगी यातायात नियमों की जानकारी भी जरूरी



देहरादून। कल यानी कि एक सितंबर से कई नियम बदल जाएंगे। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद आपको यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। ई-वॉलेट के लिए केवाईसी भी कराना जरूरी है, नहीं तो आपका वॉलेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ और बदलाव हैं, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं।


एक सितंबर (कल)से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा।


देश में लापरवाही से ड्राइविंग करने के चलते हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से सड़क दुर्घटनाओं के खौफनाक वीडियो सामने आते हैं। इनमें हर साल हजारों लोग असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। हादसों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने यातायात के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन), 2019 पेश किया था, जिसे संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इस संशोधन प्रस्ताव को 2027 में भी पेश किया गया था, लेकिन तब पास नहीं हो पाया। नए नियम रविवार (1 सितंबर) से लागू हो जाएंगे।


सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने (Drunken Driving), बिना हेलमेट ड्राइविंग, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने, अनियंत्रित रफ्तार, सिग्नल की अनदेखी समेत हर गलती के लिए जुर्माने और सजा को सख्त बना दिया है।


यातायात नियमों में बदलाव के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई में इस भारी बदलाव हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के हिसाब से जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।
मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर अब आपको बदली हुई दरों से पेनल्टी देनी पड़ेगी जो इस प्रकार है:
– बिना लाइसेंस ड्राइविंग : 1000 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए।
– बिना टिकट यात्रा : 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए।
– शराब पीकर चलाना : 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए।
– ओवर स्पीड या रेस लगाना : 500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए।
– बिना परमिट का वाहन : 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए।
– सीट बेल्ट : 100 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए।
– बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग : 1000 से बढ़ाकर 2 हजार रुपए।


 केंद्र सरकार ने पुराने कानून को सख्त बनाने के साथ-साथ इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े हैं।


– ओवर साइज व्हीकल : 5 हजार रुपए।
– इमरजेंसी वाहनों को जगह न देना : 10 हजार रुपए।
– नाबालिगों के अपराध : 25 हजार रुपए के साथ 3 साल की सजा।
तो  सावधान रहिए ताकि यातायात नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो वाहन चलाते समय सीट बेल्ट या हेलमेट अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें ताकि परेशानी से बचा जा सके इस परेशानी में केवल धन का ही अपव्यय नहीं होगा बल्कि आपका समय भी लगता है अतः सावधानी के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है और यह भी आवश्यक है कि यातायात नियमों का ठीक से अध्ययन करें।